Monday, June 29, 2020

फरीदाबाद में अनलॉक 2.0 के दिशा निर्देश जारी किए गए और जरूरी सर्तो के साथ मॉल्स खोलने के निर्णय लिए गए

फरीदाबाद, 29 जून, सुरभि बंसल/नितिन बंसल। फरीदाबाद में अनलॉक 2.0 के दिशा निर्देश जारी किए गए फरीदाबाद के जिलाधीश यशपाल ने आदेश जारी किये है कि जिला में एक जुलाई से प्रातः 9 बजे से सायं 8 बजे तक शॉपिंग मॉल्स खोले जा सकेंगे, लेकिन इस कोके लिए सरकार की ओर से जारी एसओपी को लागू करना आवश्यक होगा। नगर निगम की ओर से नियमित रूप से निरीक्षण किया जाएगा।
जिलाधीश ने आदेशों में बताया कि सायं 9 बजे से प्रातः 5 बजे तक रात्रि कफ्र्यू जारी रहेगा। सरकार के आदेशानुसार नगर निगम फरीदाबाद द्वारा नियमित रूप से शाॅपिंग माल्स की निगरानी कर सभी एसओपी लागू करवाना सुनिश्चित किया जायेगा। शाॅपिंग माल्स में स्वच्छता संबंधी निरीक्षण किया जाएगा। मॉल्स में आने वाले व्यक्ति या कर्मचारी अगर मास्क पहने नहीं मिलते तो उन पर 500 रूपये प्रति व्यक्ति चालान किया जायेगा। किसी भी प्रकार की कोताही मिलने पर आईपीसी की धारा 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 व महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत कानूनी कार्यवाही अमल में लायी जाएगी।
जिलाधीश ने आदेशों में बताया कि सरकार द्वारा जारी आदेशों में स्पष्ट है कि शॉपिंग मॉल मालिक द्वारा मॉल में आने वाले व्यक्तियों व कर्मचारियों को दो गज की दूरी की सोशल डिसटेंसिंग, फेस मास्क पहनने संबंधी हिदायतों की अनुपालना करवानी होंगी। इसके अलावा 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति व 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे,  गर्भवती महिलाएं व बीमार व्यक्ति को शॉपिंग मॉल में जाने की अनुमति न दें। प्रवेश द्वार पर प्रत्येक आगंतुक की थर्मल स्कैनिंग व हाथों की सफाई अवश्य करवायें। एक जगह पर ज्यादा लोग इक्कठे न होने दें। मॉल में साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें। शॉपिंग मॉल में सिनेमा हॉल, गेमिंग एरिया बंद रहेगा तथा मॉल के अन्दर स्थित रेस्तरां व फूड कोर्ट में एक समय में 50 प्रतिशत से अधिक लोग नहीं बैठ सकेंगे। जरूरी शर्तों के साथ माल को खोलने की योजना बनाई गई

अनलॉक 2 (Unlock 2.0) में क्या-क्या मिलेगी छूट? 

  • अनलॉक 2.0 में देश में जारी प्रतिबंध में और भी कमी लाई जा सकती है। आर्थिक गतिविधियों को गति देने के लिए सभी  निर्माण-संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा दे सकती हैं।
  • अनलॉक-2 में सरकार का फोकस कुटीर उद्योगों और स्थानीय मजदूरों को रोजगार के साधन उपलब्ध कराने पर है।
  • अनलॉक-2 में मजदूरों के फैक्ट्रियों में लौटने पर फोकस रहेगा। मजदूरों के फैक्ट्रियों में लौटने से उद्योग रफ्तार बढ़ेगी।
  • 15 जुलाई के बाद सीमित इंटरनेशनल उड़ान संभव है।
  • स्पेशल ट्रेनों की संख्या भी बढ़ाई जा सकती है।
  • मेट्रो सेवाओं को फिर से शुरू करने में अभी समय लग सकता है।
  • स्कूल-कॉलेज खोले जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। अनलॉक 2 में स्कूलों को फिर से खोलने का फिलहाल कोई विचार नहीं है।  सरकारें स्कूल और कॉलेज खोलने को लेकर 31जुलाई 2020 में फैसला ले सकती है।
  • सामाजिक आयोजनों पर भी पाबंदी जारी रहेगी।
  • कोरोना वायरस पर नियंत्रण के लिए COVID-19 संक्रमितों से संपर्क में आए लोगों को ट्रेस करने और उनके आईसोलेशन पर जोर दिया जा सकता है। ताकि, महामारी को कंट्रोल किया जा सके।
  • यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऐसे संकट में समय पर लोगों की सहायता के लिए जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर असहाय नहीं बल्कि सहायक” हों।
  • अनलॉक 2.0 के दौरान भी और इसके बाद भी लोगों को अपनी और अपनों की सुरक्षा के लिए वर्तमान में जारी मास्क पहनने, सेनेटाइजेशन और अन्य स्वच्छता संबंधी बातों का ध्यान रखना होगा। इसके लिए सरकार को वर्तमान में जारी सूचना सेवाओं को आगे भी जारी रखना चाहिए।
  • जिन जगहों पर कोरोना के रिकवरी आंकड़े अच्छे हैं, उन्हें दूसरे जगहों भी इसके बारे में जानकारी शेयर करना चाहिए। ताकि, अन्य कॉलोनी, सेक्टरों में भी मरीजों के इलाज के दौरान इनका ध्यान रख सकें।

1 comment:

  1. Shop खुलने का कोई आदेश नहीं दिया है

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