बल्लभगढ़,29 अगस्त। नितिन बंसल, फूलसिंह चौहान।
बल्लबगढ़ की एसडीएम अपराजिता आईएएस ने कहा कि उपमंडल में सरकार द्वारा जारी मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार बिना एचएसआरपी के पंजीकरण तहत चलाए जा रहे वाहनों के चालान काटने सुनिश्चित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार वाहनों पर एचएसआरपी पंजीकरण चिन्ह होना जरूरी है।
उन्होंने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि सरकार द्वारा जारी मोटर वाहन अधिनियम की हिदायतों के अनुसार एचआरएसपी पंजीकृत वाहनों की जानकारी उनकी उच्च सुरक्षा पंजीकरण नम्बर प्लेट से मिलती है एचएसआरपी आदेश 2018 के नियम 5 व 6 मे संशोधित अधिसूचना के अनुसार मौजूदा वाहनों में एचएसआरपी नम्बर प्लेट लगाना अनिवार्य किया गया है। उन्होंने बताया कि वाहन अधिनियम की हिदायतों के अनुसार डीजल वाहनों के लिए क्रोमियम आधारित नारंगी होलोग्राम स्टीकर , पट्रोल व सीएनजी वाहनों के लिए हल्के नीले रंग का होलोग्राम स्टीकर,अन्य सभी वाहनों के लिए ग्रे रंग होलोग्राम स्टीकर होना जरूरी है।पंजीकरण के निशान रखने वाहन निर्माता और अधिकृत विक्रेता एजेन्सियों के लिए भी जरूरी है । इसके अलावा उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेटो की आपूर्तिकर्ता डीलरों या अधिकृत उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट निर्माता द्वारा यह सुनिश्चित करना है कि वाहनों की पुरानी नम्बर प्लेट को नष्ट कर दिया गया है। एसडीएम ने बताया कि इस सम्बंध में अधिक जानकारी के लिए सरकार की वेबसाइट haryanatransport .gov. in पर जाकर ले सकते हैं।
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